NEET EXAM BREAKING
केंद्र सरकार के अस्थायी प्रतिबंध को मिली न्यायिक मंजूरी, 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक बरकरार
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को बड़ा झटका देते हुए उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें NEET री-एग्जाम के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। अदालत ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए टेलीग्राम को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस तेजस करिया की एकल पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 69A के तहत जारी आदेश को वैध माना। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनता है।
केंद्र सरकार ने NEET री-एग्जाम की प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी प्रतिबंध लगाया था। सरकार का तर्क था कि परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी और प्रश्नपत्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक है।
टेलीग्राम ने अदालत में दलील दी थी कि यह प्रतिबंध उसके संचालन और उपयोगकर्ताओं के अधिकारों को प्रभावित करता है, लेकिन हाई कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया और सरकार के आदेश को यथावत रखा।
इस फैसले के बाद टेलीग्राम पर लगाया गया प्रतिबंध 22 जून तक जारी रहेगा। अदालत के इस निर्णय को NEET परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
