विजय 'जना नायकन' सेंसर युद्ध: HC का UA आदेश, CBFC अपील में!
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विजय की ‘जना नायकन’ सेंसर विवाद: HC ने UA सर्टिफिकेट का आदेश दिया, CBFC ने अपील दाखिल की!

तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की आखिरी फिल्म ‘जना नायकन’ को सेंसर सर्टिफिकेट को लेकर हाई ड्रामा चला। मद्रास हाई कोर्ट ने CBFC को UA प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया, लेकिन बोर्ड ने चीफ जस्टिस के पास अपील कर दी।
विवाद की शुरुआत
निर्माता KVN प्रोडक्शंस ने 18 दिसंबर 2025 को UA सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया। परीक्षण समिति ने कट्स के बाद मंजूरी दी, लेकिन एक सदस्य की शिकायत पर चेयरपर्सन ने 6 जनवरी को रिव्यू कमेटी को भेज दिया। पोंगल रिलीज (9 जनवरी) टल गई।
हाई कोर्ट का फैसला
जस्टिस पीटी आशा ने 8 जनवरी को याचिका स्वीकार की। कोर्ट ने कहा- शिकायत “बाद की सोच” है, चेयरपर्सन का पत्र “अधिकारहीन”। सभी कट्स पूरे होने पर UA सर्टिफिकेट तुरंत जारी करने का आदेश।
CBFC की अपील
9 जनवरी को CBFC ने चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव के बेंच में अपील दाखिल की। ASG ARL सुंदरेशन ने तत्काल लिस्टिंग की मांग की। कोर्ट ने विचार करने को कहा।
फिल्म का महत्व
‘जना नायकन’ विजय की राजनीति में प्रवेश से पहले आखिरी फिल्म है। ₹500 करोड़ निवेश, पोंगल पर रिलीज प्लान। निर्माताओं के वकील सतीश परासरन ने प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी बताई। रिलीज पर अब कोर्ट का फैसला तय करेगा।

निष्कर्ष
‘जना नायकन’ सेंसर विवाद अनसुलझा है; CBFC की अपील चीफ जस्टिस के समक्ष लंबित। सिंगल जज (जस्टिस पीटी आशा) ने 9 जनवरी को UA सर्टिफिकेट का आदेश दिया, बोर्ड ने तुरंत अपील दाखिल कर तत्काल सुनवाई मांगी।
कोर्ट अपडेट
चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव ने अपील दाखिल होने पर विचार करने को कहा। ASG ARL सुंदरेशन ने शिकायत (धार्मिक भावनाएं व सेना चित्रण) का हवाला दिया। सुनवाई आज या कल हो सकती।
प्रभाव
पोंगल रिलीज टली, ₹500 करोड़ निवेश पर संकट। निर्माता राहत चाहते, लेकिन कानूनी लड़ाई जारी। अंतिम फैसला चीफ जस्टिस बेंच से।
